भोपाल। शहर के बिलाबोंग स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की मासूम से स्कूल बस में रेप करने के दोषी बस ड्राइवर हनुमत जाटव को कोर्ट ने आज मरते दम तक आजीवन कारावास सुनाया। उसकी मदद करने वाली केयर टेकर उर्मिला साहू को 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 32-32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
फैसला भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) ने सुनाया। शनिवार को ही कोर्ट ने मुख्य आरोपी हनुमत जाटव को धारा 376 (एबी), 376 (2) और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। केयर टेकर उर्मिला साहू को धारा 109 और 16/17 में दोषी पाया था। तीन महीने में ही इस केस में फैसला आ गया।
विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) मनीषा पटेल ने बताया, पीड़िताएं दो बच्चियां हैं, इसलिए हनुमत पर 16-16 हजार और उर्मिला को 16-16 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बच्चियां बहुत मासूम हैं, इसलिए उनके साथ हुए गलत काम को समझ नहीं पा रही थीं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन्होंने अपने शब्दों में, अपने संकेतों में बताया कि अंकल-आंटी प्यार करते थे, लेकिन उन्हें अपराध की गंभीरता का नहीं पता था। इन्हीं बातों को देखते हुए कोर्ट ने सजा दी।
सरकारी वकील मनीषा के मुताबिक, सजा सुनने के पहले दोनों दोषी कोर्ट में मौन थे। रो रहे थे। सजा सुनने के बाद बोले कि हमें झूठा फंसाया गया है। हमारे मासूम बच्चे हैं, हमें छोड़ दीजिए।
Post a Comment