स्कूल बस ड्राइवर को बच्ची से रेप में आजीवन कारावास:केयर टेकर को 20 साल कैद...


विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) मनीषा पटेल ने बताया, पीड़िताएं दो बच्चियां हैं, इसलिए हनुमत पर 16-16 हजार और उर्मिला को 16-16 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बच्चियां बहुत मासूम हैं, इसलिए उनके साथ हुए गलत काम को समझ नहीं पा रही थीं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन्होंने अपने शब्दों में, अपने संकेतों में बताया कि अंकल-आंटी प्यार करते थे, लेकिन उन्हें अपराध की गंभीरता का नहीं पता था। इन्हीं बातों को देखते हुए कोर्ट ने सजा दी।

सरकारी वकील मनीषा के मुताबिक, सजा सुनने के पहले दोनों दोषी कोर्ट में मौन थे। रो रहे थे। सजा सुनने के बाद बोले कि हमें झूठा फंसाया गया है। हमारे मासूम बच्चे हैं, हमें छोड़ दीजिए।

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