भोपाल के गैस पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजे को लेकर फैसला सुरक्षित- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी


गैस पीड़ितों की ओर से रखा गया पक्ष
भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने बताया कि गुरुवार को गैस पीड़ितों की ओर से पक्ष रखा गया। जिसमें बैंच ने हमें सुना। तीन दिन चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। ढींगरा ने बताया कि यूनियन कर्बाइड को इसकी जानकारी थी कि गैस रिसाव की वजह से परमानेंट क्षति पहुंचेगी। सरकार से भी यह बात छुपाई गई थी। वहीं, सिविल और क्रिमिनल जिम्मेदारी नहीं निभाई गई और आज भी भगोड़ा है।

यह पक्ष भी कोर्ट में रखा गया है। हमने कोर्ट से अपील की कि कैसे गैस पीड़ितों को राहत दी जा सकती है? सरकार को मानना पड़ा कि गैस पीड़ितों की चोंटे एक दिन की नहीं, जिंदगी भर की है। गैस पीड़ितों के साथ नाइंसाफी हुई है, यह भी कोर्ट ने माना है। हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में पॉजीटिव फैसला होगा।

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